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याचिका लवकुश कुमार नाम के व्यक्ति ने दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि गाने के बोल भोजपुरी भाषा को बदनाम कर रहे हैं।
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दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की।
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कोर्ट ने कहा कि "अश्लीलता का कोई धर्म या भाषा नहीं होती" और भोजपुरी को अश्लीलता से जोड़ना गलत है।
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याचिका खारिज क्यों हुई, कोर्ट ने कहा कि निजी व्यक्ति (हनी सिंह) के खिलाफ रिट याचिका दाखिल नहीं की जा सकती, इसलिए यह सुनवाई योग्य नहीं है।
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कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि अगर उन्हें लगता है कि यह गाना कानून के खिलाफ है, तो FIR दर्ज कराएं।
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हनी सिंह अपने नए प्रोजेक्ट्स पर फोकस करेंगे और आने वाले समय में और नए गाने रिलीज कर सकते हैं |