दिल्ली हाईकोर्ट ने हनी सिंह के गाने ‘मैनियक’ पर याचिका खारिज कर दी: क्या है पूरा मामला?

दिल्ली हाईकोर्ट ने हनी सिंह के गाने ‘मैनियक’ पर याचिका खारिज कर दी: क्या है पूरा मामला? Honey Singh के गाने के बोल बदलवाने हाईकोर्ट पहुंचा शख्स, फिर जज ने भोजपुरी सॉन्ग को लेकर जो कहा, आप भी जान लें, MANIAC: दिल्ली HC ने खारिज की हनी सिंह के गाने में बदलाव की मांग वाली याचिका, याचिकाकर्ता को ही लगाई फटकार |

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रसिद्ध रैपर और संगीतकार हनी सिंह के गाने ‘मैनियक’ के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करते हुए एक अहम फैसला सुनाया गया है।

यह मामला गाने में भोजपुरी भाषा के इस्तेमाल और महिलाओं के प्रति अश्लीलता के आरोपों को लेकर चर्चा में आया था।

कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि “अश्लीलता का कोई धर्म या भाषा नहीं होती” और भोजपुरी को इस तरह के आरोपों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

Honey Singh को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत
Honey Singh को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत

मैनियक गाने याचिका की पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ता लवकुश कुमार ने गाने ‘मैनियक’ को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

उनका आरोप था कि इस गाने में भोजपुरी भाषा का दुरुपयोग करके महिलाओं को यौन वस्तु के रूप में चित्रित किया गया है।

याचिका में दावा किया गया कि गाने के बोल दोहरे अर्थ वाले शब्दों से भरे हैं, जो लैंगिक भेदभाव और अश्लीलता को बढ़ावा देते हैं।

याचिकाकर्ता ने गाने पर तत्काल प्रतिबंध लगाने और हनी सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।

दिल्ली हाईकोर्ट का निर्णय: मुख्य बिंदु

  • याचिका की अयोग्यता:
    दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ (चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला) ने कहा कि यह याचिका कानूनी रूप से गलत प्रक्रिया पर आधारित थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रिट याचिकाएं केवल राज्य या सरकारी अधिकारियों के खिलाफ दायर की जा सकती हैं, न कि किसी निजी व्यक्ति (जैसे हनी सिंह) के खिलाफ की गई है।
  • दिल्ली हाईकोर्ट का भाषा और अश्लीलता पर टिप्पणी:
    अदालत ने याचिकाकर्ता की दलील को खारिज करते हुए कहा, “अश्लीलता किसी भी भाषा में हो सकती है। इसे किसी विशेष भाषा या संस्कृति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।” कोर्ट ने भोजपुरी भाषा को लेकर याचिकाकर्ता के आरोपों को अतार्किक बताया।
  • हाईकोर्ट का कानूनी विकल्पों का सुझाव:
    अदालत ने याचिकाकर्ता को सलाह दी कि अगर वे मानते हैं कि गाना आईपीसी (IPC) की धारा 292 (अश्लील सामग्री) या अन्य कानूनों का उल्लंघन करता है, तो वे पुलिस में एफआईआर(FIR) दर्ज कराएं। साथ ही, अगर पुलिस कार्रवाई न करे, तो वे मजिस्ट्रेट कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं।
  • दिल्ली हाईकोर्ट ने की याचिका वापसी:
    दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणियों के बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली, जिससे हनी सिंह को कानूनी राहत मिली।

हनी सिंह और उनके विवादों का इतिहास जाने

हनी सिंह का नाम अक्सर विवादित गानों के साथ जुड़ा रहा है। 2013 में उनके गाने ‘ब्लू आईज’ को लेकर महिला संगठनों ने विरोध किया था।

इसी तरह, ‘धीरे धीरे’ और ‘द लाइफ ऑफ़ ए स्ट्रीट डॉग’ जैसे ट्रैक्स भी आलोचनाओं का शिकार हुए। हालांकि, हनी सिंह ने हमेशा अपने संगीत को कलात्मक अभिव्यक्ति बताया है।

दिल्ली हाईकोर्ट का फैसले के प्रभाव

  • कलात्मक स्वतंत्रता:
    यह फैसला संगीत और कला की स्वतंत्रता के पक्ष में एक मिसाल बन सकता है। कोर्ट ने अप्रत्यक्ष रूप से संकेत दिया कि कलाकारों को सामाजिक नैतिकता के नाम पर अनावश्यक रोक नहीं लगाई जानी चाहिए।
  • भाषाई संवेदनशीलता:
    भोजपुरी जैसी क्षेत्रीय भाषाओं को अश्लीलता के साथ जोड़ने की मानसिकता पर कोर्ट ने सवाल उठाए। यह भाषाई विविधता को सम्मान देने का संदेश है।
  • कानूनी प्रक्रिया की सीमाएं:
    फैसले ने यह भी रेखांकित किया कि रिट याचिकाओं का दायरा सीमित है और इन्हें निजी विवादों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

‘मैनियक’ गाने को लेकर समाज और संगीत के बीच बहस जारी है

इस मामले ने एक बार फिर कलात्मक अभिव्यक्ति और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच के संतुलन पर बहस छेड़ दी है।

जहां एक ओर कलाकारों का मानना है कि उन्हें सेंसरशिप के बिना काम करने की आजादी होनी चाहिए, वहीं समाज के कुछ वर्ग महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता की मांग करते हैं।

निष्कर्ष

दिल्ली हाईकोर्ट का यह फैसला न सिर्फ हनी सिंह के लिए राहत भरा है, बल्कि यह भाषाई पूर्वाग्रहों और कानूनी प्रक्रियाओं पर भी प्रकाश डालता है।

हालांकि, यह सवाल अब भी बना हुआ है कि संगीत की दुनिया में अश्लीलता की सीमाएं क्या होनी चाहिए? क्या कलाकारों को स्व-नियमन (Self-Regulation) अपनाना चाहिए | इस पर समाज और कानून दोनों को मिलकर विचार करना होगा।

आपकी राय क्या है? क्या हनी सिंह के गाने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए था, या कोर्ट का फैसला सही है? कमेंट में बताएं।

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